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Hindi News :India-Rajasthan-Rajsamand-MratyuBhoj

  • Writer: news rajsamand
    news rajsamand
  • Jul 11, 2020
  • 1 min read

Updated: Jul 13, 2020

मृत्युभोज खाना अब पूर्णतया होगा कानूनी अपराध


सरकार हुई सख्त, जाना पड़ सकता है जेल
सरकार हुई सख्त, जाना पड़ सकता है जेल

मृत्युभोज पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हुई सख्त, जाना पड़ सकता है जेल


राजस्थान में अब मृत्युभोज कराने पर जेल जाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं मृत्युभोज के लिए यदि कोई शख्स रुपये उधार देगा तो उसे भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल, गहलोत सरकार ने एक शिकायत के बाद पुलिस को इस संबंध में बने मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।


इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस अधिनियम को पालन कराने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, किसी की मृत्यु के बाद अगर मृत्युभोज कराया जाता है, तो दोषी को जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित गांव के सरपंच और पटवारी पर भी कार्रवाई हो सकती है।



जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम-1960 के प्रावधानों में मृत्युभोज होने की सूचना देना सरपंच और पटवारी का दायित्व है। गौरतलब है कि इस संबंध में अधिनियम तो पहले से ही बना हुआ है लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह एक कुप्रथा के तौर पर जारी है। इस कुप्रथा के चलते असक्षम तबका भी समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कर्ज लेकर मृत्युभोज का आयोजन करता है।


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